देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 15 अगस्त, 1947 के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान राजनैतिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को नौकरियों में आयु सीमा में छूट के संबंध में सुविधा/रियायत शासनादेश निर्गत कर प्रदान की गयी इसके उपरान्त इस संबंध में अन्य कई शासनादेश निर्गत किये गये। कतिपय सुविधायें यथा-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का एलाटमेन्ट प्राथमिकता के क्रम में करने, तराई भाबर सरकारी आस्थान जिला नैनीताल खाम क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर उठाने की नीति संबंधित शासनादेश निर्गत किये गये। कालान्तर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के सदस्यों को दिये जाने वाले अनुदानों तथा पेंशनों को विनियमित करने के लिये नियमावली गृह (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या-4376-जेड/छै-72, दिनांक 25 फरवरी, 1972 जारी की गयी जो 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी है। तद्दोपरान्त उक्त नियमावली के नियम 5(क) में संशोधन शासनादेश संख्या-1692 जेड/6-सा-1-2015-22जी/98, दिनांक 23 फरवरी, 2016 किया गया है। राजनैतिक पेंशन विभाग का गठन वर्ष 2008 में गृह विभाग से पृथक कर किया गया। इससे पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन/अनुदान एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही गृह विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता था। उक्त नियमावली में यह प्रविधान किया गया है कि नियमावली के अधीन स्वीकृत होने वाली सभी पेंशन तथा अनुदानों को स्वीकृत करने का अधिकार शासन के प्रशासकीय विभाग का होगा। स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन का भुगतान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये पेंशन प्रधिकार पत्र पर होगा। नियमावली के नियम-9 में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या अनुदान के लिये आवेदन पत्र देने की रीति का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त घोषित किये गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें यथा- पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुदान, परिचय पत्र, निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा, दिवंगत सेनानियों को सम्मान तथा उनके अंतिम संस्कार हेतु अनुदान सेवा सदन में प्रवेश तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार किये जाने से संबंधित शासनादेश विभिन्न वषों में गृह (सामान्य) अनुभाग द्वारा निर्गत किये गये इसी प्रकार शिक्षा से संबंधित रियायते/सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक शासनादेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न वषों में निर्गत किये गये। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा तथा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो/किन्गजार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रेवश हेतु सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण, राजकीय आयुर्वेदिक कालेजो तथा अन्य सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजो में प्रवेश हेतु आरक्षण संबंधी नीति निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किये गये। इसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा विभाग, खाद्य रसद विभाग, आवास विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा सुविधाओं को अनुमन्य कराये जाने हेतु विभिन्न वषों में शासनादेश निर्गत किये गये है।