माननीय मुख्यमंत्री, उ०प्र०
माननीय मंत्री, राजनैतिक पेंशन विभाग, उ०प्र०
प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग, उ०प्र०
विशेष सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग, उ०प्र०
देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 15 अगस्त, 1947 के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान राजनैतिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने का कार्य गृह विभाग, 30 प्र० शासन के अतंर्गत व्यवहरित होता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिवारों के सदस्यों को दिये जाने वाले अनुदानों तथा पेंशनों को विनियमित करने के लिये नियमावली गृह (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या-4376-जेड/ -72,दिनांक 25 फरवरी,1972 जारी की गयी जो 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी है। वर्ष 2013 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित कार्य को गृह विभाग से पृथक कर राजनैतिक पेंशन विभाग का गठन किया गया । उक्त नियमावली के नियम 5 (क) में संशोधन शासनादेश संख्या-1692 जेड/6-सा-1-2015-22जी /98, दिनांक 23 फरवरी,2016द्वारा किया गया है। जो अदयतन प्रभावी है।
इसी प्रकार, देश में घोषित आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने के दौरान मीसा डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध रहें व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित होने के उपरान्त उन्हें या उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक आश्रित (यथास्थिति पति/पत्नी) को मासिक सम्मान राशि वर्ष 2006 से दी जा रही है। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं को विनियमित करने के लिए 30 प्र० लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) प्रभावी है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याणार्थ “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद” की स्थापना 12 फरवरी, 1973 को की गई थी।
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद का कार्य संपादित कराने हेतु निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद का पद सृजित किया गया है।
परिषद के गठन संबंधी शासनादेश में निदेशक/सचिव के पद पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। परिषद द्वारा सेनानियों के कल्याणार्थ समय-समय पर दिए गए सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है।
| स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद / निदेशालय |
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1- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / आश्रितों तथा लोकतंत्र सेनानियों / आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं उनसे संबंधित कठिनाइयों के निवारण हेतु शासन से पत्राचार। 2- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / आश्रितों तथा लोकतंत्र सेनानियों / आश्रितों को पेंशन / सम्मान राशि हेतु बजट अनुमान तैयार कर शासन को भेजना, शासन से प्राप्त बजट को समस्त जिलाधिकारियों को आवंटित करना, आवंटित बजट को जिलाधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना एवं अपूर्ण बजट का समर्पण संबंधी कार्य करना। 3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ / मथुरा से संबंधित समस्त कार्य। 4- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / आश्रितों तथा लोकतंत्र सेनानियों / आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करना। 5- शासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। |
स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिर-स्थाई बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा इस संस्थान के माध्यम से शहीद स्मारकों, स्तंभों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है।
विभाग का मुख्य कार्य देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 15 अगस्त, 1947 के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान राजनैतिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करने के उपरान्त उन्हें या उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक आश्रित को मासिक पेंशन दिये जाने, राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, राज्य परिवहन निगम की बसों में एक सहचर के साथ नि: शुल्क परिवहन सुविधा एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा में निर्धारित दरों पर आवास एवं भोजन की व्यवस्था, मृतक मूल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार हेतु एक मुश्त शासकीय अनुदान दिया जाना है।
उक्त के अतिरक्ति देश में घोषित आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरूद्ध रहें व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित होने के उपरान्त उन्हें या उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक आश्रित(यथास्थिति पति/पत्नी) को मासिक सम्मान राशि दिये जाने, राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा, राज्य परिवहन निगम की बसों में एक सहचर के साथ नि: शुल्क परिवहन सुविधा प्रदान किये जाने का कार्य किया जाता है।
उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु शासन स्तर पर 03 अनुभागों का गठन किया गया है। जिन्हें आवंटित कार्य निम्नवत है:-
| राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 | 1- राजनैतिक पेंशन विभाग में कार्यरत सचिवालय सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों का अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य 2- विभाग के अनुभागों के मध्य समन्वय कार्य |
| राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2 | 1-प्रदेश के समस्त जिलों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व लोकतंत्र सेनानियों के राजनैतिक पेंशन व सम्मान राशि दिये जाने संबंधी समस्त कार्य। 2-उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान सेवा सदन लखनऊ, मथुरा तथा उ0प्र0स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से संबंधित समस्त कार्य। 3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारक मूर्ति/स्तम्भ निर्माण संबंधी कार्य। |
| राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 | 1-समस्त नीति विषयक मामले। 2-बजट संबंधी समस्त कार्य। |
वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनकी मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को निम्नवत पेंशन/सुविधाएँ दी जा रही हैं:
वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी एवं उनकी मृत्यु की दशा में विधिक आश्रित को निम्नवत पेंशन/सुविधाऍ दी जा रही है:
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन मद में ₹ 30,00,00,000/- (रू० तीस करोड़ मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन सुवधिा मद में ₹ 20,00,000/- (रू० बीस लाख मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है। मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ₹ 5,00,000/- (रू० पाँच लाख मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ₹ 1,22,64,000/- (रू० एक करोड़ बाईस लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ₹ 75,00,000/- (रू० पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के अधिष्ठान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ₹ 23,40,000/- (रू० तेईस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है।
लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ₹ 1,60,00,00,000/- (रू० एक अरब साठ करोड़ मात्र) की धनराशि तथा निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में ₹ 3,00,00,000/- (रू० तीन करोड़ मात्र) की धनराशि प्राविधानित की गयी है।